नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों से उनके विज्ञापनों में नियामक के पास पंजीकृत नाम, प्रतीक चिह्न (लोगो), पंजीकरण संख्या, पूरा पता और दूरभाष नंबर सहित अन्य सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है। बाजार नियामक सेबी ने अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बृहस्पतिवार को यह बात कही।
इसके अलावा उन्हें विज्ञापन में यह घोषणा भी करनी होगा कि ”सेबी द्वारा दिए गए पंजीकरण, आईए के मामले में बीएसई प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड (बीएएसएल) की सदस्यता और एनआईएसएम के प्रमाणन के तहत मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी या प्रतिफल का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।”
सेबी ने कहा कि यह जानकारी अन्य प्रकाशनों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फॉर्म, ग्राहक समझौता, बयान और ग्राहक के साथ किसी अन्य पत्राचार में भी होनी चाहिए।
इसके अलावा, नियामक ने उन्हें अपने विज्ञापनों में सेबी के लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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