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Monday, 27 April, 2026
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सैट ने कोटक बैंक के खिलाफ एनएसई के निर्देश को रद्द किया

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नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और डिपॉजिटरी सीडीएसएल द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ शेयर गिरवी रखने के एक मामले में पारित आदेशों को निरस्त कर दिया है।

सैट ने एनएसई और सीडीएसएल की तरफ से जारी आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि इन दोनों के पास किसी गैर-कारोबारी सदस्य को निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) ने आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स से संबंधित गिरवी रखे गए शेयरों को भुनाने की मंजूरी नहीं देने का निर्देश कोटक महिंद्रा बैंक को दिया था।

एनएसई ने फरवरी, 2021 के अपने आदेश में कहा था कि जब तक गिरवी रखे गए शेयरों के स्वामित्व पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तबतक बैंक उन्हें भुनाने की मंजूरी न दे। उसके बाद सीडीएसएल ने भी निकासी पर पाबंदी लगाते हुए गिरवी रखे गए शेयरों को भुनाने से मना कर दिया था।

कोटक महिंद्रा बैंक ने इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी। सैट ने अपने फैसले में कहा है कि एक स्टॉक एक्सचेंज होने के नाते एनएसई को सिर्फ शेयर कारोबार से जुड़े पक्षों पर ही निर्देश देने का अधिकार है, किसी गैर-कारोबारी सदस्य को वह निर्देश नहीं दे सकता है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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