नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशक मंडल में किसी भी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अगली ही बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
सेबी ने कहा कि अगर शेयरधारक नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं तो ऐसे व्यक्ति निदेशक नहीं बन सकेंगे।
सेबी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को अनौपचारिक मार्गदर्शन देते हुए संकेत दिया कि अलग-अलग मामलों में उसके विचार अलग हो सकते हैं।
बीओबी ने निदेशक मंडल में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की जरूरत से संबंधित सूचीबद्धता एवं खुलासा प्रावधान नियमों में संशोधन के संबंध में अनौपचारिक मार्गदर्शन मांगा था।
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अनुराग प्रेम
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