नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) केफिन टेक्नोलॉजीज ने नियामकीय मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले को निपटाने के लिए मंगलवार को बाजार नियामक सेबी को 87.7 लाख रुपये का भुगतान किया।
केफिन टेक्नोलॉजीज ने अगस्त, 2024 में सेबी को एक अर्जी दी थी और इस न्यायिक कार्यवाही का निपटारा करने का अनुरोध किया गया था।
समझौते के आदेश के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इन उल्लंघनों के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
हालांकि, सेबी ने यह अधिकार अपने पास रखा है कि अगर कोई गलत जानकारी सामने आती है या कंपनी समझौते की शर्तों को तोड़ती है, तो वह फिर से कार्रवाई कर सकता है।
सेबी के एक अधिकारी, जय सेबेस्टियन ने समझौते के आदेश में कहा, ‘आवेदन करने वाली कंपनी (केफिन टेक्नोलॉजीज) के खिलाफ आठ जुलाई, 2024 को शुरू की गई कार्यवाही अब समाप्त कर दी गई है।’
भाषा योगेश अजय
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