नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को बीमा कंपनियों के लिए 50 लाख रुपये तक के दावों से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने को लेकर आंतरिक बीमा लोकपाल (ओम्बुड्समैन) की नियुक्ति को अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव किया है।
इरडा ने आंतरिक बीमा लोकपाल दिशानिर्देश, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसमें बीमा कंपनियों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके।
इसमें कहा गया, ‘‘मसौदा रूपरेखा में 50 लाख रुपये तक के दावों से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने को लेकर एक आंतरिक बीमा लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान तीन साल से अधिक समय से परिचालन कर रही सभी बीमा कंपनियों (पुनर्बीमा कंपनियों को छोड़कर) पर लागू होगा।’’
मसौदे में कहा गया है कि प्रभावी कवरेज और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियां निर्धारित अधिकार क्षेत्र के साथ एक से अधिक आंतरिक बीमा लोकपाल की नियुक्ति भी कर सकती हैं।
इरडा ने इस मसौदे पर 17 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे हैं।
प्रस्तावित दिशानिर्देश आंतरिक बीमा लोकपाल की पात्रता मानदंड, कार्यकाल, स्वतंत्रता, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा पारिश्रमिक ढांचे के साथ-साथ उनके द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।
इरडा ने कहा, ‘‘मजबूत संचालन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि आंतरिक बीमा लोकपाल निदेशक मंडल या उसकी पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति को रिपोर्ट करेगा वहीं प्रशासनिक रिपोर्टिंग प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को करेगा।’’
इस पहल के जरिये इरडा का लक्ष्य शिकायत निवारण व्यवस्था में और सुधार करना और बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता भरोसे को बढ़ाना है।
भाषा रमण अजय
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