नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) भारत ने औषधि उद्योग में इस्तेमाल होने वाले एक रसायन पर अगले साल 30 सितंबर तक आयात प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को कहा कि 111 डॉलर प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य वाले ‘‘एटीएस-8 (4आर-सीआईएस)-1 1-डाइमिथाइलएथिल-6-सायनोमिथाइल-2 2-डाइमिथाइल-1 3-डायोक्सेन-4-एसीटेट’’ के आयात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हालांकि, पहले से अनुमति पत्र ले चुकी इकाइयों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र द्वारा आयातित कच्चे माल को न्यूनतम आयात मूल्य शर्त से छूट दी जाएगी।
दवाओं में इस्तेमाल होने वाला यह रसायन चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है।
भाषा रमण प्रेम
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