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Monday, 27 April, 2026
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बायजू के निलंबित समाधान पेशेवर, पूर्व प्रवर्तकों ने एनसीएलएटी का रुख किया

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नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के पूर्व समाधान पेशेवर (आरपी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी का रुख किया है।

एनसीएलटी ने पूर्व समाधान पेशेवर पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी।

इसके अलावा, बायजू के पूर्व प्रवर्तक और बायजू रवींद्रन के भाई – रिजु रवींद्रन ने भी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को फिर से शामिल करने के एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया। है।

एनसीएलटी ने 29 जनवरी के आदेश में बायजू के आरपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया था और कर्जदाताओं की समिति से ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को बाहर करने के निर्देश को रद्द कर दिया था।

इस दौरान न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वह बीसीसीआई के वकील थे, जिसने बकाया राशि की वसूली के लिए बायजू के खिलाफ याचिका दायर की है।

अब मामला अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन को भेज दिया गया है, जो इस मामले को एक नई पीठ को सौंपेंगे।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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