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Tuesday, 2 July, 2024
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सिम बदलने के बाद मोबाइल नंबर पोर्टिंग के लिए अब सात दिन करना होगा इंतजार

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नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को कहा कि ‘सिम स्वैप’ यानी मोबाइल नंबर बदलने के बाद ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र होने में सात दिन की प्रतीक्षा अवधि होगी।

यह कदम मोबाइल फोन नंबर के जरिये की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, ‘‘नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा।’’

इससे पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था। लेकिन नियामक ने नवीनतम संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है।

ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है।

नियामक ने कहा, ‘‘इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है। अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा।’’

भाषा निहारिका प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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