मुंबई, 18 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मणण्पुरम फाइनेंस पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों के साथ प्रीपेड भुगतान उत्पादों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि यह जुर्माना भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 में निहित अधिकारों के तहत लगाया गया है।
बयान में कहा गया है कि कंपनी पर प्रीपेड भुगतान उत्पादों (पीपीआई) को जारी करने और उनके परिचालन के निर्देशों के साथ केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने इस बारे में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसपर कंपनी के जवाब और सुनवाई का मौका देने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना लगाने का फैसला किया।
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