scorecardresearch
Monday, 27 April, 2026
होमदेशकारोबारी सतिंदर भसीन के खिलाफ अवमानना व गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग

कारोबारी सतिंदर भसीन के खिलाफ अवमानना व गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग

Text Size:

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि ग्रैंड वेनिस मॉल घोटाले के सिलसिले में न्यायालय के आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करने के आरोप में कारोबारी सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए।

न्यायालय ने दो अप्रैल को भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) के निदेशक भसीन की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया था।

ग्रेटर नोएडा स्थित इस आलीशान परियोजना के निवेशकों ने दावा किया था कि डेवलपर बीआईआईपीएल ने उन्हें धोखा दिया है।

इस न्यायालय के अधिकार की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए लूलीन कौर भल्ला और जगविंदर सिंह द्वारा दायर याचिका में दो अप्रैल के फैसले को लागू करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त फैसले में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, याचिकाकर्ता ने आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना और जानबूझकर अवज्ञा है। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने का विकल्प चुना है, जिससे इस न्यायालय की अवहेलना प्रदर्शित होती है।’’

याचिका के अनुसार फैसले का पालन करने के बदले भसीन ने आत्मसमर्पण से बचने के लिए टालमटोल के तरीके अपनाए हैं।

न्यायालय ने आत्मसमर्पण की तारीख बढ़ाने की भसीन की याचिका आठ अप्रैल को खारिज कर दी थी।

भाषा अविनाश नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments