नई दिल्ली: पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
26 साल के शर्मा उस साल 25 फरवरी को चांद बाग पुलिया के पास लापता हो गए थे. अगले दिन उनका शव एक नाले में पड़ा मिला था. एक भीड़ शर्मा को हुसैन के घर में ले गई थी, जहां उन पर बेरहमी से चाकू से हमला किया गया था.
कड़कड़डूमा कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने हुसैन और चार अन्य को मौत की सज़ा देने की दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज कर दिया.
13 जुलाई को कोर्ट ने हुसैन, जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को शर्मा को बंधक बनाने के इरादे से अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया था.
हुसैन के वकील ने कोर्ट से कहा कि मौत की सजा केवल सबसे दुर्लभ मामलों में दी जाती है और हर हत्या के मामले में यह सजा नहीं दी जा सकती.
शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 12 बार चाकू मारा गया था और उनके शरीर पर कुल 51 चोटें थीं. उस समय कई न्यूज चैनलों, प्रकाशनों और नेताओं ने दावा किया था कि शर्मा को 400 से ज्यादा बार चाकू मारा गया और उनकी आंत बाहर निकाल दी गई थी.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में दंगे भड़कने के छह साल से ज्यादा समय बाद आया यह फैसला 53 लोगों की जान लेने वाली हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या के लिए पहली सजा है.
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पूर्व भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 365 (गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण), 153A (अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना) और 188 (सरकारी कर्मचारी के आदेश की अवहेलना) के तहत हुसैन के खिलाफ अपना मामला बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है. इन सभी धाराओं को धारा 149 (गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया अपराध) के साथ पढ़ा गया.
AAP ने हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मार्च 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया था.
शर्मा के परिवार ने हुसैन पर भीड़ को भड़काने और शर्मा की हत्या करवाने का आरोप लगाया था. हुसैन ने इस आरोप से इनकार किया था. उनका कहना था कि वह खुद दंगों के पीड़ित थे और भीड़ उनके कार्यालय में घुस गई थी.
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