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शुक्रवार, 13 जून, 2025
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की

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नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और मुख्य सचिव को नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया। राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को हुई एक बैठक में उपराज्यपाल ने नए कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति और गति पर संतोष व्यक्त किया।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्होंने मुख्य सचिव से संबंधित सभी विभागों की एक समिति बनाने को कहा ताकि प्रक्रियाओं को सुचारू बनाकर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।’’

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) एक जुलाई से देश में लागू हुए, जिन्होंने क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।

दिल्ली पुलिस और ‘एफएसएल’ द्वारा मोबाइल फोरेंसिक वैन की शीघ्र खरीद के संबंध में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताया गया कि 15 वैन ने काम करना शुरू कर दिया है और सितंबर के अंत तक 15 और वैन के आ जाने की उम्मीद है वहीं छह वैन के लिए 31 अगस्त को निविदा जारी की गयी है।

अधिकारी ने बताया कि जगह की कमी का सामना कर रहे अभियोजन निदेशालय ने पिछली बैठक में इस मुद्दे को उठाया था और उपराज्यपाल ने जल्द से जल्द उनके लिए जगह उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे।

भाषा रंजन रंजन अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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