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Friday, 19 April, 2024
होमदेशदिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटकर 21 साल हुई, नई दुकानें नहीं खोलेगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटकर 21 साल हुई, नई दुकानें नहीं खोलेगी केजरीवाल सरकार

नयी नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की नयी दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलायेगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने मद्यपान की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नयी आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी.

नयी नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की नयी दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलायेगी.

सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मंत्रिसमूह की सिफारिश के आधार पर आज मंत्रिमंडल ने नयी आबकारी नीति को मंजूरी दी. यह तय किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई नयी दुकान नहीं खोली जाएगी और सरकार शराब की कोई दुकान नहीं चलायेगी. दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकार द्वारा चलायी जाती हैं.’

उन्होंने कहा, ‘सरकार शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफिया को इस धंधे से उखाड़ फेंका जाए. आबकारी विभाग में सुधार के बाद राजस्व में 20 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है.’


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