नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों और शिक्षकों को 16 अक्टूबर से कार्यालय तथा कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक भी नहीं ली है.
आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते.
आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे.
दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है.’
डीडीएमए ने 29 सितंबर को अपनी बैठक में यह सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों, अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के साथ ही स्कूल/कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य का 100 फीसदी टीकाकरण हो.
आदेश में कहा गया है कि इन श्रेणियों के लोगों का आम जनता और समाज के कमजोर तबके से आए दिन संवाद संपर्क होता है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों/शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ ही स्कूल/कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम एक खुराक ले लें.
इसमें कहा गया है कि ‘जिन कर्मचारियों/अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों ने 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे टीके की पहली खुराक नहीं लेते.’
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