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Saturday, 18 April, 2026
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दिल्ली: अदालत ने एक दंपति के साथ धोखाधड़ी मामले में ईसीएल निदेशक जॉनसन को जमानत नहीं दी

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नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कोलकाता के निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड (ईसीएल) के निदेशक के. अब्राहम जॉनसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा ने यह देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि जॉनसन के अतीत में गिरफ्तारी से बचने के प्रयास यह दर्शाते हैं कि हिरासत के बिना उसके सुनवाई में हाजिर रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती।

अदालत ने 13 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपों की प्रकृति, जांच की स्थिति और आरोपी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, इस समय यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत देने के पक्ष में नहीं है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ईसीएल के निदेशक जॉनसन एक महीने से अधिक समय तक फरार थे और उन्हें केरल में 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने ईसीएल से निवेशकों के लगभग 315 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।

इसके पहले, 21 फरवरी को एक सत्र अदालत ने ईसीएल के निदेशक और सह-आरोपी सत्य प्रकाश बागला को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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