पुणे, 22 सितंबर (भाषा) हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील ने सोमवार को शिकायतकर्ता की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें पुणे की एक अदालत से कांग्रेस नेता को मुकदमे के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
राहुल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की अदालत में उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
पवार द्वारा अब वापस ली गई उस अर्जी का हवाला देते हुए, जिसमें राहुल की जान को खतरा बताया गया था, वीडी सावरकर के रिश्तेदार और मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने पहले अदालत से लोकसभा सदस्य को तलब करने और यह पता लगाने का आग्रह किया था कि क्या पिछली अर्जियां उनके (राहुल) निर्देश पर दायर की गई थीं।
पवार ने सोमवार को याचिका का विरोध किया और दलील दी कि इस अनुरोध का कोई कानूनी आधार नहीं है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अदालत में राहुल की व्यक्तिगत उपस्थिति के अपने अनुरोध को उचित ठहराने के लिए किसी कानूनी प्रावधान या ठोस कारण का हवाला नहीं दिया है।
पवार ने अदालत के समक्ष दलील दी, ‘‘यह अर्जी एकतरफा, निराधार है।’’
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह पहले शिकायतकर्ता से यह स्पष्ट रूप से पूछे कि अर्जी कानून की किस धारा के तहत दायर की गई है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए तय की।
भाषा शफीक पारुल
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