नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के विरुद्ध दायर यचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की इस परियोजना के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिसके बाद न्यायालय ने इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
जयसिंह ने गुजरात सरकार के इरादे पर सवाल खड़े करते हुए मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के काम गुजरात पर्यटन निगम देख रहा है। जयसिंह ने कहा, “(मामले में) तत्काल सुनवाई की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे वर्चुअल कांफ्रेंस के दिन का वक्त चाहिए।”
पीठ ने कहा, “वर्चुअल सुनवाई वाले दिन इसे सूचीबद्ध किया जाये।”
गांधी आश्रम स्मारक और उपक्षेत्र विकास परियोजना की लागत 1200 करोड़ रुपये है और इसे राज्य तथा केंद्र सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस आश्रम में महात्मा गांधी ने 1917 से 1930 तक निवास किया था।
भाषा यश अनूप
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