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Wednesday, 25 February, 2026
होमदेशन्यायालय ने धनशोधन मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी को दी अंतरिम जमानत

न्यायालय ने धनशोधन मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी को दी अंतरिम जमानत

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नयी दिल्ली,तीन जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के मामले में निलंबित की गईं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा सिंघल को उनकी बीमार बेटी की देखभाल के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए।

धनशोधन निरोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका में अशुद्वियां हैं और उसमें कोई दम नहीं है।

उन्होंने कहा,‘‘ मैं इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति होंऊंगा।’’

शीर्ष अदालत ने सिंघल की याचिका सुनवाई के लिए छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध की है, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि जब तक शहर में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वह रांची नहीं जाएंगी।

सिंघल की संपत्तियों पर छापे पड़ने के बाद वह 11 मई से हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन से जुड़े दो मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है।

इससे पहले हुई सुनवाई में सिंघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सिंघल की बेटी की तबियत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे।

भाषा शोभना नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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