नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तब आश्चर्य व्यक्त किया जब उसे अवगत कराया गया कि यहां खान मार्केट के निकट सुजान सिंह पार्क में रहने वाले सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों को खाली कराने के लिए एक निजी फर्म द्वारा बाउंसर भेजे जा रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ को सूचित किया कि सरकारी अधिकारियों को बाउंसर की मदद से सुजान सिंह पार्क के फ्लैट से बाहर निकाला जा रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘वे भारत सरकार के खिलाफ बाउंसर कैसे भेज सकते हैं? इसे अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।’’
मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘एक आदेश दूसरे पक्ष को इसे खाली करने की अनुमति देता है और वे बाउंसर भेज रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन यह काफी असामान्य है क्योंकि वहां सरकारी अधिकारी हैं।’’
केंद्र ने जनवरी 2020 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें उसे शोभा सिंह एंड संस के बकाया किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। शोभा सिंह एंड संस ने अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष बेदखली याचिका दायर की थी जिसने इसके पक्ष में फैसला सुनाया था।
भाषा आशीष अनूप
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