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Saturday, 15 June, 2024
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‘विवेक से लिया गया फैसला’, CJI बोले- समलैंगिक विवाह के कानून पर, संविधान पीठ के फैसले पर कायम

पीठ ने विशेष विवाह अधिनियम में हस्तक्षेप न करने और समलैंगिक जोड़ों को विवाह में समानता देने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार संसद पर छोड़ने का फैसला किया था.

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम हैं, क्योंकि कभी-कभी यह “विवेक और संविधान का वोट” होता है.

सीजेआई चंद्रचूड़ ‘भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य’ विषय पर तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा में बोल रहे थे.

इस कार्यक्रम की मेजबानी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, डीसी द्वारा की गई थी, जहां सीजेआई ने कहा, “मुझे विश्वास है कि यह कभी-कभी आपका अपना और संविधान का फैसला होता है. और जैसा मैंने कहा है, मैं उस पर कायम हूं.”

वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर कायम रहे.

पीठ ने विशेष विवाह अधिनियम में हस्तक्षेप न करने और समलैंगिक जोड़ों को विवाह में समानता देने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार संसद पर छोड़ने का फैसला किया था.

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सीजेआई ने एसोसिएशन को अधिकार देने के अपने अल्पमत निर्णय को भी दोहराया, जबकि पीठ में उनके अधिकांश सहयोगियों ने महसूस किया कि यूनियन बनाने के अधिकार को मान्यता देना फिर से पारंपरिक डोमेन से परे है और इसे संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के अधिकार के उनके निष्कर्ष को पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा समर्थन नहीं मिला.

सीजेआई ने महत्वपूर्ण फैसले सुनाते समय 13 उदाहरणों का भी हवाला दिया जहां वह अल्पमत में थे.

सीजेआई ने कहा, “पीठ के सभी पांच न्यायाधीशों के सर्वसम्मत फैसले से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और समलैंगिक समुदाय के लोगों को हमारे समाज में समान भागीदार के रूप में मान्यता देने के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन विवाह के अधिकार पर कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.

सिविल यूनियनों और समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकार के मुद्दे पर पीठ के तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ मतभेद पर सीजेआई ने कहा, “लेकिन मेरे तीन सहयोगियों ने महसूस किया कि यूनियन बनाने के अधिकार को मान्यता देना फिर से पारंपरिक डोमेन से परे है और वह इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि उनके तीन सहयोगियों ने यह भी महसूस किया कि समलैंगिक संघों द्वारा गोद लेने के अधिकार की मान्यता का अभाव भेदभावपूर्ण था, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे संसद द्वारा संबोधित किया जाना था.


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