भुवनेश्वर, 28 फरवरी (भाषा) ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने और विभिन्न त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।
हालांकि, सरकार ने मार्च महीने के लिए सोमवार को जारी नये दिशा-निर्देशों में पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की घोषणा की।
राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर नये दिशा-निर्देशों में कहा कि यह एक मार्च की सुबह पांच बजे से 31 मार्च की सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे।
महाशिवरात्रि, होली, डोला पूर्णिमा के उत्सव के संबंध में, आदेश में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन त्योहारों के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों और प्रोटोकॉल का उचित तरीके से पालन हो।
हालांकि, मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन किये जाने की आवश्यकता है।
भाषा रवि कांत देवेंद्र
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