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Friday, 22 November, 2024
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बालासोर ट्रेन हादसे में CBI ने तीन रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप

अधिकारियों ने कहा कि तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और धारा 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो जून को ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में शुक्रवार को तीन रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है.

सीबीआई अधिकारियों ने पुष्टि की कि तीन रेलवे अधिकारियों – सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, अनुभाग अभियंता मोहम्मद आमिर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी बालासोर जिले में तैनात हैं.

अधिकारियों ने कहा कि तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी रेलवे कर्मचारी सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और सीबीआई हिरासत की मांग करेगी.

रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की थी जिसके बाद 6 जून को सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली.

इस मामले में सीबीआई पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर चुकी है. दुर्घटना के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद एजेंसी इस मामले में शामिल हुई.

2 जून को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की ट्रेन दुर्घटना की दुखद घटना में 291 लोगों की जान चली गई और 1000 से अधिक घायल हो गए थे.


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