गुवाहाटी, 24 जनवरी (भाषा) असम सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में अस्पतालों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली हैं।
सरकार ने अधिकारियों को कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय टीकाकरण का प्रमाण साथ रखने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य सचिव पी. के. बोरठाकुर ने आदेश में कहा, ‘‘राज्य में कोविड-19 की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और संक्रमण दर भी बढ़ रही है।’’
इसमें कहा गया है कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने नये दिशानिर्देश जारी किये है, जिसका पालन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किया जाना है और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।
इसमें कहा गया है, ‘‘सभी जिलों में कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों में भौतिक कक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी और ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में अगले आदेश तक ऑनलाइन विकल्पों का इस्तेमाल होगा।’’
सभी जिलों में ‘‘नौवीं और उससे ऊपर की कक्षा के लिए वैकल्पिक आधार पर स्कूलों में कक्षाओं की अनुमति दी गई है।’’
नए आदेश में कहा गया है, ‘‘स्कूलों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन विकल्प प्रदान करना जारी रखेंगे।’’
एएसडीएमए ने कहा कि राज्य में अस्पतालों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली हैं।
भाषा
देवेंद्र माधव
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