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Tuesday, 28 April, 2026
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एडीएम जांच कर बताएं कि क्या गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों को अभी तक मारा जा रहा है : अदालत

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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी स्थित गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों को मारा जाना जारी है।

उच्च न्यायालय ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के मारे जाने पर सितंबर 2018 में रोक लगा दी थी और सिर्फ जिंदा पक्षियों की बिक्री की अनुमति दी थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि एक खंड पीठ का 24 सितंबर 2018 का आदेश स्पष्ट करता है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में सिर्फ जीवित पक्षियों की बिक्री की अनुमति है, उनको (पक्षियों को) मारने की नहीं।

पीठ ने कहा, “यह पता लगाने के लिए कि क्या पक्षियों का मारा जाना अब भी जारी है, पूर्वी दिल्ली के एडीएम को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के भीतर संबंधित मंडी का निरीक्षण करें और इस संबंध में रिपोर्ट सौंपें कि क्या वहां सिर्फ जिंदा पक्षियों की बिक्री की जा रही है या फिर उनको मारा जाना जारी है।”

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख निर्धारित की।

उच्च न्यायालय ने 2018 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के मारे जाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों की अवैध बिक्री और उन्हें मारा जा रहा है।

भाषा पारुल माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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