scorecardresearch
Sunday, 28 April, 2024
होमदेशAAP विधायक सोमनाथ भारती को एम्स सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट मामले में दो साल की सजा

AAP विधायक सोमनाथ भारती को एम्स सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट मामले में दो साल की सजा

आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर के अपने विधायक का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके साथ ‘अन्याय’ हुआ है और उम्मीद जताई कि अपीलीय अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा.

Text Size:

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने संबंधी 2016 में दर्ज एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई.

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने मालवीय नगर के अपने विधायक का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके साथ ‘अन्याय’ हुआ है और उम्मीद जताई कि अपीलीय अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बहरहाल, भारती को जमानत दे दी गई, ताकि वह मामले में दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकें.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है.’

अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 147 (दंगा करना) शामिल हैं.

इसने आप विधायक को सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने की धारा तीन के तहत भी दोषी पाया.

इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है.

अदालत ने भारती के सहयोगियों और सह-अभियुक्तों – जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया.

यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.

भारती ने अदालत से कहा था कि मामले में उन्हें झूठा फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी.

आप ने कहा कि भारती के साथ ‘अन्याय’ हुआ है.

पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘सोमनाथ अपील दायर कर रहे हैं. हमें भरोसा है कि अपीली स्तर पर उनके साथ न्याय होगा.’

आप ने कहा, ‘हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. हालांकि, हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है.’

पार्टी ने कहा, ‘सोमनाथ काफी लोकप्रिय नेता हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी उनसे स्नेह करते हैं. वह अपने लोगों के लिये 24 घंटे काम करते हैं. उनको सजा दिए जाने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली वे काफी दुखी हो गए.’

संपर्क करने पर भारती ने कहा कि पार्टी द्वारा बयान दिए जाने के बाद वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

आप नेता पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं. 2014 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने देर रात कुछ अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ छापेमारी की, और उन पर नशे की तस्करी करने के आरोप लगाए.

उनकी पत्नी ने 2015 में उन पर घरेलू हिंसा करने के सिलसिले में मामला दर्ज कराया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. बाद में वह आरोपों से बरी हो गए थे.


यह भी पढ़ें: ‘प्रवासी मजदूरों का शहर वापस आना मजबूरी’- केरल के वक्कोम मौलवी फाउंडेशन ट्रस्ट ने प्रवासी संकट पर हिन्दी में जारी की रिपोर्ट


 

share & View comments