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Tuesday, 14 April, 2026
होमदेशओडिशा में दुष्कर्म के बाद चार साल की बच्ची की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गयी

ओडिशा में दुष्कर्म के बाद चार साल की बच्ची की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गयी

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भुवनेश्वर, 10 अप्रैल (भाषा) ओडिशा के अंगुल जिले की एक पॉक्सो अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

अंगुल स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय (पॉक्सो) की न्यायाधीश सौम्या प्रियदर्शनी ने मृत्युदंड सुनाया।

अंगुल जिले के जरपाड़ा थाने के अंतर्गत जेरेंग गांव निवासी बाबुल जेना (40) नामक दोषी को जिले के औद्योगिक थाने की निवासी चार वर्ष 10 महीने उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ओडिशा पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘‘अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराधों और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए सभी उचित संदेह से परे दोषी पाया है।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 13 मार्च 2025 को घटी, जब नाबालिग पीड़िता अपने घर के सामने खेलते समय लापता हो गई। परिवार और पड़ोसियों द्वारा व्यापक खोजबीन के बावजूद, उसका पता नहीं चल सका, जिसके बाद उसके पिता ने 14 मार्च 2025 को औद्योगिक थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि 15 मार्च 2025 की सुबह बच्ची का शव उसके घर के पास एक पेड़ के नीचे से बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम में जबरन यौन उत्पीड़न के संकेत मिले।

पुलिस ने बाद में आरोपी बाबुल जेना की पहचान की और उसे घटना के महज चार दिनों के भीतर 17 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया।

भाषा यासिर माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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