तिरुवनंतपुरम, छह मई (भाषा) केरल में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की बेटी टी. वीना की अब बंद हो चुकी आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध करने वाली कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
कुझालनदान ने पहले यहां विशेष सतर्कता अदालत का रुख करते हुए कहा था कि सतर्कता विभाग ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी एक्सालॉजिक के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच करने से इनकार कर दिया।
बाद में उन्होंने अपना रुख बदला और कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया।
अदालत ने कांग्रेस विधायक द्वारा सौंपे दस्तावेजों पर विस्तृत सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
इस बीच, कुझालनदान ने कहा कि उन्हें इस आदेश की उम्मीद नहीं थी और वह फैसले पर गौर करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले, मुवाट्टुपुझा की एक विशेष सतर्कता अदालत ने सीएमआरएल, वीना की कंपनी और संदिग्ध नेताओं के बीच कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय अभी इस मामले में आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
केरल में मीडिया में आयी उन खबरों के बाद विवाद पैदा हो गया था कि सीएमआरएल ने 2017 से 2020 के बीच मुख्यमंत्री की बेटी को 1.72 करोड़ रुपये दिए थे।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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