मुंबई, 20 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने एक जून से 31 जुलाई के बीच मछली पकड़ने पर मानक प्रक्रिया के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है ताकि प्रजनन के लिए समुद्र तट के पास आने वाली अधिक से अधिक मछलियों का जीवन बचाया जा सके।
महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम, 1981 के तहत इस फैसले की हाल में घोषणा की गई। यह कानून राज्य के तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक मशीन से मछली पकड़ने पर रोक लगाता है।
प्रदेश के मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार हर साल ऐसा प्रतिबंध लगाती है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है। पहले जुर्माने की राशि काफी कम थी, जिसके चलते कई ट्रॉलर संचालकों ने खुले तौर पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। जून से उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।”
उन्होंने कहा, “जून और जुलाई के दौरान समुद्र अशांत रहता है और यह मछलियों की कई प्रजातियों के प्रजनन की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने से खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, इस समय समुद्र में मछली पकड़ना खतरनाक भी है।”
उन्होंने कहा कि पारंपरिक मछुआरे जिनकी नावों में इंजन नहीं है, या जो मशीनीकृत जाल नहीं लगाते हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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प्रशांत मनीषा
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