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Sunday, 12 April, 2026
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी

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चंडीगढ़, चार मई (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी।

एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीप करण ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। रिट याचिकाओं पर फैसलों के अनुसार चुनाव होंगे। आने वाले समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी।’’

उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने चुनाव कराने की अनुमति देने की राज्य की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया।

वकील ने कहा, ‘‘हमने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि चुनावों में देरी हो रही है, इसलिए हम चुनाव कराने की अनुमति देते हैं।’’

हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित विषय उच्च न्यायालय में लंबित है जहां पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा किये गये कुछ संशोधनों को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गयी हैं।

हरियाणा में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी, 2021 को समाप्त हो चुका है।

भाषा वैभव उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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