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Monday, 23 September, 2024
होमदेशअदालत ने फर्जी भुगतान के रूप में 14 करोड़ रुपये विदेश भेजने के मामले में व्यक्ति को दोषी करार दिया

अदालत ने फर्जी भुगतान के रूप में 14 करोड़ रुपये विदेश भेजने के मामले में व्यक्ति को दोषी करार दिया

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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) चेन्नई की अदालत ने निर्यात भुगतान के रूप में 14 करोड़ रुपये से अधिक राशि विदेश भेजने से जुड़े धनशोधन के एक मामले में 43 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को तीन साल तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह जानकारी दी।

ईडी ने बताया कि मोहम्मद रियाज को चार जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने एक बयान में बताया कि विशेष अदालत ने दोषी पर छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और राशि का भु्गतान नहीं करने की स्थिति में उसे दो महीने और सश्रम कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

ईडी ने बताया कि रियाज को सिंडिकेट बैंक और अर्मेनियन स्ट्रीट ब्रांच चेन्नई के जरिये 14 करोड़ रुपये से अधिक राशि विदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार किया था। यह राशि 10 अगस्त 2015 से 30 सितंबर 2015 के बीच पहचान बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के जरिये भेजी गई थी।

भाषा धीरज सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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