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Sunday, 28 April, 2024
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हरियाणा में आत्महत्या की कहानी 166 साल पुरानी है. 1857 की ब्रिटिश कार्रवाई का घाव आज तक नहीं भरा

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रोहनात को 'विद्रोहियों का गांव' घोषित कर दिया था और लोगों की निजी और पंचायती ज़मीन जब्त करके नीलाम कर दिया था.

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रोहनात (भिवानी): पिछले मंगलवार को हरियाणा के रोहनात गांव के निवासी ने भिवानी के छोटे से सचिवालय के बाहर एक पेड़ पर फांसी लगा लिया. आगामी हंगामे ने एक बार फिर इस गांव के लिए एक दर्दनाक अध्याय को सामने ला दिया है, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के लिए सार्वजनिक फांसी से लेकर रोड-रोलर्स द्वारा लोगों को कुचलने तक की खूनी कीमत चुकाई थी.

जिसके बाद ब्रिटिशों द्वारा रोहनात को “विद्रोहियों का गांव” घोषित कर दिया गया, लोगों की निजी और पंचायत भूमि को जब्त कर लिया गया और उसे नीलाम कर दिया गया.

166 साल से अधिक समय बाद, गांव अभी भी इस ‘नाम’ को एक कलंक महसूस करता है, लेकिन अपनी खोई हुई जमीन के लिए लड़ाई अभी भी जारी है और इसी लड़ाई में वेद प्रकाश ने पिछले सप्ताह अपना जीवन समाप्त कर लिया.

निवासियों ने दिप्रिंट को बताया, आजादी के बाद से, कई राजनेताओं ने ग्रामीणों से वादा किया है कि उनके पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं हुआ है.

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1857 के विद्रोह की सालगिरह, 10 मई से रोहनात निवासी भिवानी मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. धरने का नेतृत्व कर रहे रोहनात शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष प्रदीप कौशिक ने कहा, हमारी मांगों में रोहनात के लिए ‘शहीदों के गांव’ नाम का दर्जा और भूमि शामिल है, जैसा कि 1966 से सरकारों ने वादा किया था.

कथित सुसाइड नोट में वेद प्रकाश ने अपनी मौत के लिए उपायुक्त नरेश नरवाल, जिला राजस्व अधिकारी राज कुमार और ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी (पटवारी) से ऊपर के राजस्व अधिकारी सदर कानूनगो को जिम्मेदार ठहराया है.

वेद प्रकाश ने अपने नोट में आरोप लगाया, “मैं अपने कुछ साथी ग्रामीणों के साथ पिछले तीन महीनों से इन अधिकारियों से मिल रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि हमें हमारे गांव से संबंधित कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन वे इसके बजाय मुझे परेशान कर रहे हैं.”

Banners at the dharna site show Ved Prakash's photo and his purported suicide note | Suraj Singh Bisht | ThePrint
धरना स्थल पर लगे बैनरों में वेद प्रकाश की तस्वीर और उनका कथित सुसाइड नोट दिखाया गया है | सूरज सिंह बिष्ट | दिप्रिंट

मौत के एक हफ्ते बाद भी धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मांगें पूरी होने तक वेद प्रकाश का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया है.

मंगलवार तक बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई थी.

दिप्रिंट ने पिछले हफ्ते डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल से उनके कार्यालय, भिवानी मिनी सचिवालय में मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे.

भिवानी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) वरुण सिंगला ने कहा कि उन्हें आत्महत्या के संबंध में एक शिकायत मिली है, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद प्रकाश द्वारा कथित तौर पर छोड़े गए नोट की कुछ “अनियमितताओं” के कारण जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि वेद प्रकाश के परिवार ने अब तक शव पर दावा करने से इनकार कर दिया है, यह सिविल अस्पताल के शवगृह में पड़ा हुआ है.

1857 के युद्ध में रोहनात द्वारा निभाई गई भूमिका को ग्रामीण आज भी याद करते हैं और इस उपलब्धि के बारे में कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं.

दिप्रिंट से बात करते हुए, निवासियों ने बताया कि कैसे अपनी ज़मीन को फिर से पाने की यह लड़ाई दशकों से चली आ रही निराशा की यात्रा रही है. उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि स्वतंत्र भारत उन्हें ब्रिटिश कार्रवाई के बोझ से मुक्त करने में विफल रहा है, जो बहुत दुख की बात है.


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रोहनात की गाथा

फ़रीदाबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास विभाग की पूर्व प्रोफेसर मालती मलिक की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया के अनुसार – वर्तमान हरियाणा में गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत और थानेसर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का केंद्र थे.

रोहनात के एक सेवानिवृत्त सैनिक धर्मबीर फौजी ने दिप्रिंट को बताया कि मई में 1857 का युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में गांव सबसे आगे था.

फौजी ने कहा, “29 मई 1857 को रोहनात के क्रांतिकारियों ने गांव से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तोशाम में सरकारी खजाने पर हमला किया और उसे लूट लिया. बाद में, उन्होंने हिसार में गुजरी महल की एक जेल पर हमला किया और वहां कैद कई क्रांतिकारियों को मुक्त करा लिया.”

उन्होंने कहा, “रोहनात के ग्रामीणों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा हांसी में 11 और हिसार में 12 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई. समूह में पुट्ठी मंगलखान, मंगाली, हाजिमपुर और जमालपुर जैसे आसपास के गांवों के निवासी शामिल थे.”

फौजी ने कहा कि लेकिन इसके बाद हुई कार्रवाई क्रूर और अथक थी.

उन्होंने कहा, “प्लाटून 14 के तहत घोड़ों पर सवार सशस्त्र सैनिकों ने गांव को घेर लिया था. गांव की सीमाओं के चारों ओर तोपें तैनात कर दी गईं. सबसे पहले, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले तीन ग्रामीणों, बिरहद बैरागी, नौंदा जाट और रूपा खाती को तोप की बैरल के मुंह से बांध दिया गया और सार्वजनिक तौर पर विस्फोट कर दिया गया. जिसके बाद उनके शव के टुकड़े खेतों में फैल गए.”

उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद पुरुषों को उनके घरों से ले जाया गया और गांव के तालाब के पास एक पुराने बरगद के पेड़ से लटका दिया गया.”

The banyan tree from which Rohnat residents are believed to have been hanged during the British crackdown on the 1857 uprising | Suraj Singh Bisht | ThePrint
जिस बरगद के पेड़ से रोहनात निवासियों को 1857 के विद्रोह पर ब्रिटिश कार्रवाई के दौरान फांसी दी गई थी | सूरज सिंह बिष्ट | दिप्रिंट

फौजी ने कहा, बाद में रोहनात के 14 क्रांतिकारियों सहित सौ से अधिक क्रांतिकारियों को पास के शहर हांसी में एक रोड-रोलर के नीचे कुचल दिया गया. “जिस सड़क पर ग्रामीणों ने अपनी जान दी, उसका नाम आज भी ‘लाल सड़क’ है.”

माना जाता है कि जिस कुएं में महिलाएं और बच्चे कूदे थे, वह अभी भी मौजूद है, जो कंक्रीट की सीमा से घिरा हुआ है, इसका पानी अब काई से हरा हो गया है.

The well | Suraj Singh Bisht | ThePrint
कुआं | सूरज सिंह बिष्ट | दिप्रिंट

रोहनाट के 30 वर्षीय युवक नवनीत कुमार ने कहा, “हमें नहीं पता कि इस कुएं में कितनी महिलाएं और बच्चे मरे. लेकिन हमें अपने बुजुर्गों से पता चला है कि कुआं शवों से भरा हुआ था.”

ग्रामीणों ने कहा कि अंग्रेजों ने बाद में कुएं को मिट्टी से भर दिया, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों को पीने के लिए पानी न मिले”.

हालांकि कहानी अभी बाकी है.

फौजी ने कहा, 14 सितंबर 1857 को, हिसार के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर विलियम ख्वाजा ने तहसीलदार को लिखा कि गांव को “विद्रोहियों के गांव” के रूप में अधिसूचित किया गया था, और इसलिए इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए और नीलाम किया जाना चाहिए.

फौजी ने कहा, “20 जुलाई 1858 को, गांव की 20,656 बीघे और 19 मरला निजी और पंचायत भूमि को 8,100 रुपये में नीलाम कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों के पास अपनी या गांव के सामूहिक स्वामित्व की कोई जमीन नहीं बची.” “केवल 13 बीघे और 10 बिस्वा ज़मीन, जहां गांव का तालाब और कुआं स्थित है, को नीलामी से बाहर रखा गया था.”

बीघा दक्षिण एशिया में उपयोग की जाने वाली क्षेत्रफल की एक इकाई है और इसकी परिभाषा क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग होती है. हरियाणा में, एक बीघा 0.619 एकड़ के बराबर है. मरला एक अन्य स्थानीय इकाई है लेकिन एक मानकीकृत परिभाषा के साथ 1 एकड़ में 160 मरला होता है. एक बिस्वा, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अलग-अलग परिभाषा वाली एक अन्य स्थानीय इकाई है जो हरियाणा में 4.96 मरला के बराबर है.

फौजी ने कहा, “बाद के वर्षों के दौरान हमारे पूर्वजों में से बचे लोगों ने कड़ी मेहनत की और कुछ जमीन खरीदी, और इसलिए कुछ परिवारों के पास आज कृषि भूमि है.”

कुमार ने कहा कि भूमि जोत का आकार अभी भी छोटा है, अधिकांश ग्रामीणों के पास दो एकड़ या उससे कम कृषि भूमि बची है, आंशिक रूप से विरासत से उनके आकार में कमी के कारण और बड़े पैमाने पर इसलिए क्योंकि शुरुआत में भूमि जोत छोटी थी.

रोहनात गांव के आंदोलन का समर्थन कर रहे वामपंथी नेता ओम प्रकाश ‘कॉमरेड’ ने कहा कि ग्रामीणों ने 1947 के बाद से कभी भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया है.

गांव की पूर्व सरपंच रेनू बूरा के पति रविंदर बूरा ने कहा, “हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जब ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक कठोर आदेश अभी भी हम पर लागू किया जा रहा है? हमें अभी भी ‘विद्रोहियों का गांव’ उपनाम दिया जाता है और हमें हमारी ज़मीनें भी वापस नहीं मिली हैं.”

उन्होंने कहा कि रोहनात में राष्ट्रीय ध्वज आखरी बार 23 मार्च 2018 को ‘शहीद दिवस’ के अवसर पर फहराया गया था, जो स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस दिन गांव का दौरा किया था.

बूरा ने कहा, “हमने उन्हें अपने मांगों की एक सूची दी, जिसमें ‘विद्रोहियों के गांव’ का टैग हटाना और रोहनात को ‘शहीदों के गांव’ के रूप में अधिसूचित करना शामिल था. हालांकि, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसलिए मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया जा रहा है.”

शहीद गांव रोहनात पुस्तक, जिसे हांसी के जगदीश भारती, हिसार के पंडित जगत स्वरूप एडवोकेट और रोहनात के भल्ले राम बूरा ने लिखा है, उन किसानों के बारे में विवरण प्रदान करती है जिनकी भूमि नीलाम की गई थी, और इसमें ग्रामीण एवं सरकार के बीच सभी बाद के संचार शामिल हैं.

दिप्रिंट द्वारा प्राप्त पुस्तक के अनुसार, ‘बंदोबस्त’ या राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का निपटान – 1840 में आयोजित किया गया था, जिसे 8 जुलाई 1841 को ‘इकरारनामा’ या बांड का आकार दिया गया था. बांड ने ग्रामीणों की पहचान ‘मलिकान’ या ‘मालिक’ और ‘मरुसी मुजारस’ या ‘अधिभोग अधिकार वाले किरायेदार’ के रूप में की थी.

सूची में नीलामी से 17 साल पहले 1841 में 34 ग्रामीणों को भूमि मालिकों के रूप में दिखाया गया है, जबकि लगभग 20 अन्य को कृषि भूमि के ‘मरुसी मुजारस’ के रूप में दिखाया गया है.

अधिकांश मामलों में पुस्तक में प्रकाशित सूची में ग्रामीणों का दूसरा नाम अंकित नहीं था.

1964 में प्रताप सिंह कैरों का आश्वासन

फौजी के अनुसार, उनकी मांगों पर ध्यान देने वाले स्वतंत्र भारत के पहले नेता पंजाब के पूर्व सीएम प्रताप सिंह कैरों थे, जो 1956 से 1964 तक इस पद पर कार्यरत थे.

उन्होंने कहा, “उन्होंने हमें बताया कि कानूनी जटिलताओं के कारण हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं की जा सकती, लेकिन हमें हिसार बीर क्षेत्र में 12.5 एकड़ के 57 प्लॉट देने की पेशकश की. गांववालों ने कैरन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ.”

शहीद गांव रोहनाट में 23 सितंबर 1966 को एक पत्र शामिल है, जो हिसार के डिप्टी कमिश्नर द्वारा पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा गया था, और इसका शीर्षक “1857 के आंदोलन के दौरान गांव रोहनात, जिला हिसार की भूमि की जब्ती. बहाली के लिए अनुरोध” शामिल था.

पत्र में कहा गया है, “उपरोक्त विषय पर 12 अगस्त 1966 के ज्ञापन का संदर्भ है. इस जिले के हांसी उपमंडल में आवंटन के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है. हालांकि, नीचे विस्तृत 57 प्लॉट हिसार बीर में उपलब्ध हैं. यदि सरकार निर्णय लेती है तो इन्हें आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है.”

उसी साल 15 अक्टूबर को एडिशनल मुख्य सचिव ने जवाब दिया.

“मामले की जांच के साथ आगे बढ़ने से पहले, सरकार यह जानना चाहेगी कि क्या आवेदकों से परामर्श किया गया है और वे हांसी उपमंडल के बजाय हिसार बीर में भूमि स्वीकार करने के लिए सहमत हैं. यदि नहीं, तो अभी सरपंच रोहनात से परामर्श किया जाए और आवेदकों की लिखित इच्छा शीघ्र बताई जाए.”

हिसार के डिप्टी कमिश्नर ने 20 अक्टूबर 1966 को लिखा कि आवेदकों की सहमति, जिसे विधिवत रूप से सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया है, “आपके अंत में कार्रवाई के पक्ष में” संलग्न की जा रही है.

इस बीच, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बना दिया गया.

1 दिसंबर 1966 को, हिसार के डिप्टी कमिश्नर ने इसी विषय के तहत पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक और पत्र लिखा. उन्होंने लिखा, “उपर्युक्त मामले में पारित आदेश कृपया शीघ्र सूचित किया जाए.”

फौजी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, बंसी लाल, जो कि निकटवर्ती तोशाम विधानसभा क्षेत्र भिवानी से थे और 1968 से 1999 के बीच चार कार्यकाल तक रहे, ने ग्रामीणों को जमीन के बदले मुआवजे के रूप में 64.32 लाख रुपये की पेशकश की.

उन्होंने कहा, “ग्रामीण प्रस्ताव पर सहमत हो गए, लेकिन 25 परिवारों के बीच केवल 1.25 लाख रुपये वितरित किए गए और उसके बाद प्रक्रिया रोक दी गई.”

फौजी के दावों की पुष्टि 20 मई 1992 को भिवानी के तत्कालीन उपायुक्त हरदीप सिंह द्वारा वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) को लिखे गए एक पत्र से होती है.

हिंदी में लिखे पत्र में कहा गया है कि, फाइलों को देखने के बाद, हरदीप सिंह को सरकार की 57 भूखंडों की पेशकश के बारे में पता चला और ग्रामीणों की सहमति के बावजूद उन्हें वितरित नहीं किया गया था.

पत्र में कहा गया है कि 1970 में 64.32 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई थी, लेकिन 25 लोगों के बीच केवल 1.25 लाख रुपये ही बांटे गए.

डिप्टी कमिश्नर ने नीलामी से प्रभावित रोहनात परिवारों के लिए बेहतर मुआवजे या वैकल्पिक भूमि की सिफारिश की.

1986 में बंसीलाल को उनके कैबिनेट में मंत्री अमर सिंह धानक ने 31 दिसंबर को लिखे एक पत्र के जरिए उनका वादा भी याद दिलाया था.

धनक ने लिखा, “1.25 लाख रुपये का प्रतीकात्मक मुआवजा, 1970 में जब आप मुख्यमंत्री थे तब किसानों के बीच बांटे गये थे. अब, चूंकि अब आप फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप फाइलों से पुराने कागजात निकलवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीणों को उनका हक मिले. यह 1857 के शहीदों का सम्मान होगा.”

24 अगस्त 1994 को, हरियाणा विकास पार्टी (कांग्रेस छोड़ने के बाद बंसी लाल द्वारा गठित) के लिए भिवानी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जंगबीर सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की.

1857 में ग्रामीणों के साथ क्या हुआ था, यह बताते हुए जंगबीर सिंह ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह रोहनात के ग्रामीणों के बीच वितरण के लिए हरियाणा सरकार को 64.32 लाख रुपये प्रदान करे, “क्योंकि राज्य सरकार धन की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है”.

कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ.


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‘सुसाइड नोट’ की जांच की जा रही है

उस समय की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जब 23 मार्च 2018 को हरियाणा के सीएम खट्टर ने रोहनात का दौरा किया, तो उन्होंने घोषणा की थी कि एक ‘शहीद स्मारक’ – ‘शहीदों के लिए एक स्मारक’ को चार एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें सभी ग्रामीणों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार होगा और 60 साल से ऊपर की उम्र और गांव के इतिहास पर फिल्म बनाने के लिए एक ट्रस्ट को 1 करोड़ रु. दिए जाऐंगे.

रोहनात शहीद स्मारक समिति के प्रदीप कौशिक ने कहा, “सीएम ने हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया और हमें आश्वासन दिया कि हम हमारी सभी मांगों को स्वीकार कर सकते हैं.”

उन्होंने कहा, “हालांकि, अब तक कुछ भी नहीं किया गया है. यहां तक कि ‘शहीद स्मारक’ का निर्माण भी बहुत धीमी गति से किया जा रहा है. यही कारण है कि हमने यह धरना शुरू किया, जो अब 160 दिन से अधिक पुराना हो चुका है.”

स्मारक स्थल पर दिप्रिंट ने देखा कि अभी तक केवल चार दीवारों का ही काम पूरा हुआ है. उस वक्त इसके गेट पर चार मजदूर काम कर रहे थे.

कौशिक ने कहा कि उन्होंने पहले भी अगस्त 2022 में धरना दिया था और विरोध के दौरान संत लाल नाम के एक ग्रामीण की मौत हो गई थी. उन्होंने कहा कि संत लाल के परिवार को मांगे गए मुआवजे का एक हिस्सा दिए जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया.

इस बीच, एसपी सिंगला ने कहा कि वेद प्रकाश द्वारा कथित तौर पर अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए छोड़े गए कथित सुसाइड नोट की जांच की जा रही है.

उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “हमने आत्महत्या के संबंध में एक दैनिक डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) दर्ज की है और जांच के तौर-तरीके शुरू कर दिए हैं. जहां तक सुसाइड नोट का सवाल है, हमें इसमें कई अनियमितताएं मिली हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “एक पेज पर कोई तारीख नहीं है जबकि दूसरे पर कथित आत्महत्या से चार दिन पहले 8 सितंबर 2023 की तारीख है. नोट में कई स्याही दिखाई गई हैं. पीड़ित को सुसाइड नोट लिखने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की आदत थी. ऐसा उन्होंने एक बार अगस्त में भी किया था. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है.”

उन्होंने कहा, ये सभी तथ्य, “सुसाइड नोट की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं”.

उन्होंने आगे कहा, “हमने इसे हैंडराइटिंग विशेषज्ञों और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजने और कानूनी राय लेने का फैसला किया है. हमने पीड़ित के हाथों से लिखे कागजात भी मांगे हैं ताकि लिखावट को मिलाया जा सके. रिपोर्ट मिलने के बाद हम परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे.”

(संपादन: अलमिना खातून)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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