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Monday, 4 November, 2024
होमएजुकेशन42% माता-पिता ने माना कि कोविड के बाद बच्चों की स्कूल फीस 30-50% तक बढ़ी : लोकल सर्किल सर्वे

42% माता-पिता ने माना कि कोविड के बाद बच्चों की स्कूल फीस 30-50% तक बढ़ी : लोकल सर्किल सर्वे

8% माता-पिता ने कहा कि उनके बच्चे की स्कूल फीस में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, कुछ माता-पिता ने यह भी कहा कि उन्हें ‘अपनी बचत में कटौती’ करनी पड़ी है.

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नई दिल्ली: जैसे ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए स्कूल फिर से खुले, अभिभावकों ने ट्यूशन फीस में चिंताजनक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चला है कि दो में से एक माता-पिता ने बताया कि पिछले दो साल में फीस में 30 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है.

8 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि कुल फीस में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि 42 प्रतिशत ने 30-50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया. उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत में नई किताबों की अतिरिक्त लागत और स्कूल के अन्य खर्चों से यह और बढ़ गया था.

कोविड महामारी के दौरान, 2020 से 2022 तक, कई राज्य सरकारों ने फीस को सीमित करने के लिए कदम उठाया था क्योंकि बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे. 2020 में दिल्ली ने निजी स्कूलों को महामारी के कारण हुई वित्तीय कठिनाई के कारण ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी नहीं लेने का आदेश दिया, सामान्य त्रैमासिक या वार्षिक के बजाय मासिक भुगतान अनिवार्य कर दिया.


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इसी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्देश दिया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों को महामारी के वर्षों के दौरान फीस का कुछ हिस्सा वापस करने का भी आदेश दिया.

हालांकि, राहत अस्थायी थी क्योंकि महामारी कम होने के बाद स्कूलों ने फीस बढ़ा दी थी. आंकड़ों से पता चलता है कि टियर 1 और 2 शहरों में प्रतिष्ठित निजी स्कूलों की वार्षिक सर्व-समावेशी फीस अब 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये के बीच है. टियर 3 और 4 शहरों में यह 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच है.

हालांकि, गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने दिप्रिंट को बताया कि केवल “उचित” फीस बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, “स्कूल प्रबंधन समिति तय करती है कि वे कितनी फीस बढ़ाना चाहते हैं; कभी-कभी यह 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत या 2 प्रतिशत भी होता है. शिक्षा विभाग (डीओई) की मंजूरी के बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है.”

लोकल सर्किल सर्वे डेटा में भारत के 312 जिलों के अभिभावकों की 27,000 प्रतिक्रियाएं शामिल थीं. इन उत्तरदाताओं में से 66 प्रतिशत पुरुष और 34 प्रतिशत महिलाएं थीं.

दिप्रिंट से बात करते हुए लोकल सर्किल्स के संस्थापक सचिन तापड़िया ने कहा कि माता-पिता की एक बड़ी चिंता यह थी कि घरेलू कमाई नहीं बढ़ी है, लेकिन उन्हें स्कूलों को पिछली फीस का 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान करना पड़ता है.

तपारिया ने कहा, “कुछ माता-पिता ने कहा कि उन्हें अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अपनी बचत में पैसा लगाना होगा.”

2018 में दिल्ली HC ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और नियामक अधिकारियों के बीच सहयोग की ज़रूरत पर जोर दिया. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने फैसले में कहा, “शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व राज्य का है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच हो. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की भागीदारी को ज़रूरत के कारण अनुमति दी गई है, क्योंकि राज्य अपना कार्य पर्याप्त रूप से करने में असमर्थ है.”

हालांकि, लोकल सर्किल सर्वे के अनुसार, 67 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि राज्य सरकारें स्कूलों द्वारा अत्यधिक शुल्क वृद्धि को सीमित करने या सीमित करने में प्रभावी नहीं रही हैं.

दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर बने स्कूल बिना आधिकारिक इज़ाज़त के फीस नहीं बढ़ा सकते, जिसका असर करीब 400 टॉप स्कूलों पर पड़ता है. तमिलनाडु में सरकार स्कूल के स्थान, बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक खर्च, रखरखाव लागत और विकास के लिए ज़रूरी उचित अधिशेष जैसे कारकों पर विचार करते हुए निजी स्कूलों में प्रवेश शुल्क निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाती है.

चूंकि, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तापड़िया ने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकारें इस मुद्दे को संबोधित करने में असमर्थ हैं, तो सीबीएसई जैसे बोर्ड को हस्तक्षेप करना चाहिए और दिशानिर्देश जारी करना चाहिए. उन्होंने कहा, “भारत में स्कूल एक ट्रस्ट हैं, वे कोई लाभ कमाने की मशीन नहीं हैं.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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