कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम में धार्मिक प्रथाओं का अभिन्न हिस्सा नहीं माना है और कक्षा में धार्मिक कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी लगाने वाले सरकार के आदेश को बरकरार रखा है. स्टूडेंट इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं.
जेडी (यू) के पास अभी भी लोकसभा में 12 और राज्य विधानसभा में 85 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बिना पार्टी के सामने नेतृत्व की बड़ी कमी खड़ी हो गई है.