नारायणस्वामी और कपूर को मंगलवार को जारी समन में कहा गया है कि यह मानने के वाजिब आधार हैं कि वह दस्तावेज से जुड़े कुछ तथ्यों और परिस्थितियों से वाफिक हैं. इसलिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी है.
छात्रा विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अपना बयान देने के लिए उपस्थित हुई. छात्रा ने बयान में कहा कि उसने पूर्व मंत्री पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जिसे अभियोजन पक्ष आरोप के तौर पर पेश कर रहा है.
मंगलवार देर शाम ऑर्डर में कहा गया, 'मामले में गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार का उल्लंघन किया गया. यह तय करना होगा कि इसका कौन जिम्मेदार है और पीड़िता के परिवार की क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है.'
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) शलभ माथुर ने बताया कि परिवार की सुरक्षा में पुलिस की पांच एस्कॉर्ट गाड़ी भी साथ साथ चल रही है और इनके दोपहर 12 बजे तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है.
हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने दिप्रिंट को बताया कि उनके ऑफिस को ऐसा पत्र नहीं मिला है लेकिन व्हाट्सएप से जानकारी मिली है. 1-2 दिन में जेल से पत्र उन तक आ जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह निष्पक्ष जांच में निहित स्वार्थों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं से बचने के लिये सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध कर रही है.
उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पाल ने एक बयान में कहा, 'डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि हाथरस की घटना में महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ.'