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Friday, 17 April, 2026
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न्यायालय ने मप्र के कांग्रेस विधायक की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

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नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का उनका अनुरोध ठुकराने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सेमरिया से विधायक मिश्रा को कानून में उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठाने की छूट देते हुए अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

पीठ ने मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, “आप (याचिकाकर्ता) वहां (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष) चुनाव याचिका का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जाइए और उसका विरोध कीजिए।”

जब पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो सिब्बल ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दाखिल याचिका में मिश्रा ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के 20 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने कृष्ण पति त्रिपाठी की ओर से दायर चुनावी याचिका को खारिज करने का मिश्रा का अनुरोध ठुकरा दिया था।

त्रिपाठी नवंबर 2023 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। उन्होंने मिश्रा के खिलाफ दर्ज नौ आपराधिक मामलों का कथित तौर पर खुलासा न किए जाने सहित अन्य आधारों पर उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

मिश्रा ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है।

उन्होंने शीर्ष अदालत में दायर अर्जी में कहा था, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-33ए के तहत उन आपराधिक मामलों का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनमें सक्षम न्यायालय की ओर से उम्मीदवार को बरी कर दिया गया हो या उस पर कोई आरोप नहीं तय किया गया हो।”

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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