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Wednesday, 25 March, 2026
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उच्च न्यायालय ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय, राधिका रॉय के खिलाफ जारी एलओसी को किया रद्द

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नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के बाद उन्हें जारी किए गए ‘लुक-आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दंपति को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं द्वारा जांच में सहयोग करने की शर्त पर विवादित एलओसी को रद्द किया जाता है।’’

प्रणय और राधिका ने 2021 में याचिकाएं दायर कर, सीबीआई के निर्देश पर उनके खिलाफ 2017 और 2019 में दो प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद शुरू की गई एलओसी को चुनौती दी थी।

वर्ष 2017 में सीबीआई ने ‘क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड’ के संजय दत्त नामक व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा रॉय परिवार से जुड़ी ‘आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड’ को दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में अनियमितताएं हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को कथित तौर पर 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने 2024 में इस मामले को बंद करने के अनुरोध संबंधी एक रिपोर्ट दाखिल की थी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर एनडीटीवी के संस्थापकों के खिलाफ 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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