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Thursday, 26 March, 2026
होमदेशअदालत ने 2007 के हत्या मामले में कुमार पिल्लई के खिलाफ जारी वारंट रद्द किया

अदालत ने 2007 के हत्या मामले में कुमार पिल्लई के खिलाफ जारी वारंट रद्द किया

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मुंबई, 23 फरवरी (भाषा) एक स्थानीय सत्र अदालत ने 2007 के एक हत्या मामले में गैंगस्टर कुमार पिल्लई के खिलाफ पूर्व में जारी किए गए वारंट को सोमवार को रद्द कर दिया।

हांगकांग का पासपोर्ट धारक पिल्लई को मूल रूप से तीन मामलों में अभियोजन का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया गया था। पिल्लई को 2012 में उसके खिलाफ जारी ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ के बाद 2016 में सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया था।

तीनों मामलों में पिल्लई के बरी होने के बाद, उसके वकील ने हांगकांग लौटने की अनुमति के लिए विशेष मकोका अदालत के समक्ष एक अर्जी दायर की।

हालांकि, जब पिल्लई के प्रत्यर्पण की याचिका लंबित थी, तब अपराध शाखा ने 2007 के हत्या मामले में उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक अन्य अदालत में याचिका दायर की थी।

अपराध शाखा ने बताया कि उसके रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि वह 2007 के हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था।

सत्र अदालत ने अपराध शाखा की याचिका स्वीकार करते हुए पिछले महीने वारंट जारी किया था।

इसके बाद, पिल्लई के वकील पंकज कावले ने इसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की। अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पिल्लई का वारंट रद्द कर दिया।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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