नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) श्रम मंत्रालय की कल्याणकारी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी अब केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी से मिलने वाली ‘मेरिट’ पर आधारित’ छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पात्र असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण श्रम-हितैषी सुधार किया है।
मंत्रालय कल्याणकारी श्रम कल्याण योजना का संचालन करता है।
यह योजना आर्थिक परेशानियों को कम करने और निर्बल श्रमिक परिवारों में शिक्षा की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
पहले यह योजना पूरी तरह जरूरत के आधार पर थी और इसमें ‘मेरिट’ का कोई नियम नहीं था। अब बदलाव के बाद, जो छात्र कल्याण-आधारित छात्रवृत्ति ले रहे हैं, वे पात्र होने पर किसी भी सरकार की छात्रवृत्ति भी ले सकते हैं।
बयान के अनुसार, ‘संशोधित दिशानिर्देशों के तहत छात्र जो मंत्रालय की कल्याण-आधारित छात्रवृत्ति ले रहे हैं, वे पात्र होने पर किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकेंगे।’
भाषा योगेश अजय
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