नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने एक आवारा कुत्ते को डंडे से पीटने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस हमले के कारण छह दिन बाद कुत्ते की मौत हो गई। एक पशु अधिकार समूह ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
पशु अधिकार समूह ने बयान में कहा कि एक समाचार आउटलेट की खबर के बाद पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा)-इंडिया ने 28 नवंबर को कालिंदी कुंज पुलिस थाने में एक स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
प्राथमिकी के मुताबिक, 21 नवंबर को आवारा कुत्ता कथित तौर पर आरोपी की कॉलोनी में घूमने आया और उसके पालतू कुत्ते से लड़ गया।
इसके बाद आरोपी ने एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर आवारा कुत्ते को कथित तौर पर पीटा, जिससे उसे चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा, ‘‘शिकायत के आधार पर, हमने कालिंदी कुंज पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 (किसी जानवर की हत्या करना, जहर देना, अपंग करना या बेकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है।’’
पेटा-इंडिया ने कहा कि उसने पुलिस से पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत अलग-अलग प्रावधान जोड़ने का भी अनुरोध किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी को दोनों कानूनों के तहत अधिकतम सजा का सामना करना पड़े।
पेटा-इंडिया क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक इशानी राठी ने बयान में कहा, ‘‘जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे अक्सर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हर किसी की सुरक्षा के लिए, यह जरूरी है कि लोग जानवरों के प्रति क्रूरता के इस तरह के मामलों की सूचना पुलिस को दें।’’
भाषा रवि कांत सुरेश
सुरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
