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Tuesday, 18 November, 2025
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लद्दाख समूहों ने राज्य का दर्जा और वांगचुक की रिहाई की मांग से जुड़ा मसौदा प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सौंपा

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लेह, 18 नवंबर (भाषा) गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ अगले दौर की वार्ता से पहले लद्दाख के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्ताव सौंपा जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है।

सोमवार को गृह मंत्रालय को सौंपे गए 29 पृष्ठों के इस दस्तावेज में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लोगों के लिए सामान्य माफी की भी मांग की गई है, जिन्हें 24 सितंबर को लेह शहर में हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिया गया था।

यह दस्तावेज लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 17 अक्टूबर को हुई हिंसक झड़पों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की थी। इस हिंसा में चार लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

मसौदे में 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग करते हुए कहा गया है कि लद्दाख के समूहों और गृह मंत्रालय के बीच चार साल से बातचीत चल रही है और मंत्रालय ‘लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं के प्रति काफी हद तक संवेदनशील और संवेदनशील रहा है’।

इसमें वांगचुक के खिलाफ सभी मामलों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की गई है, जो इन मांगों को लेकर लेह में भूख हड़ताल कर रहे थे और हिंसक झड़पों के बाद उन्हें कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। मसौदे में बातचीत को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

प्रस्ताव में दो मसौदा कानून शामिल हैं – राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए लद्दाख राज्य अधिनियम, 2025, जो 30 सीट वाली राज्य विधानसभा का प्रस्ताव करता है, जिनमें से 28 लद्दाख के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी, और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए संविधान का 129वां संशोधन अधिनियम, 2025।

लद्दाख के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय की उप-समिति के बीच आखिरी बैठक 22 अक्टूबर को हुई थी।

भाषा संतोष प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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