नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) को अपने राइट्स इश्यू के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) करने की अनुमति दे दी।
एनसीएलएटी की दो-सदस्यीय पीठ ने ग्लास ट्रस्ट की तरफ से दायर अंतरिम याचिका खारिज कर दी। ग्लास ट्रस्ट शिक्षा-प्रौद्योगिकी मंच बायजू का संचालन करने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की सबसे बड़ी ऋणदाता है।
पीठ ने कहा, “हम यह नहीं पाते हैं कि यह अंतरिम याचिका स्वीकार किए जाने के लायक है। लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।”
एईएसएल की ईजीएम 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसमें शेयरधारक कंपनी के लिए धन जुटाने के राइट्स इश्यू प्रस्ताव पर मतदान करेंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति एन. शेषशायी और जतींद्रनाथ स्वैन की पीठ ने खुली अदालत में पारित किया। चेन्नई पीठ का विस्तृत आदेश अपीलीय न्यायाधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
बायजू वित्तीय संकट में फंसने के बाद इस समय कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
थिंक एंड लर्न ने भी ग्लास ट्रस्ट के साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। एनसीएलटी ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को ईजीएम के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
ट्रस्ट का तर्क था कि राइट्स इश्यू स्वीकृत हो जाने के बाद दिवालिया हो चुकी बायजू की एईएसएल में हिस्सेदारी घट जाएगी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.