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Monday, 29 September, 2025
होमदेश‘शराब घोटाला’ मामला : एसीबी अदालत ने वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी को जमानत दी

‘शराब घोटाला’ मामला : एसीबी अदालत ने वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी को जमानत दी

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विजयवाड़ा, 29 सितंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के शासन काल में कथित तौर पर हुए 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में यहां की एक अदालत ने पार्टी नेता और राजमपेट से लोकसभा सदस्य पी वी मिधुन रेड्डी को सोमवार को जमानत दे दी।

भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने मिधुन रेड्डी को जमानत देते हुए उन्हें बिना पूर्व सूचना के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।

मिधुन रेड्डी का अदालत में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता नागार्जुन रेड्डी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘एसीबी अदालत ने मिधुन रेड्डी को दो लाख रुपये के मुचलके और दो जमानदार पेश करने का निर्देश देते हुए जमानत दे दी। अदालत की पूर्व सूचना के बिना उन्हें देश नहीं छोड़ना होगा।’’

उन्होंने कहा कि अदालत ने मिधुन रेड्डी को प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और मीडिया में कथित शराब घोटाले के संबंध में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से बचने का निर्देश दिया है।

नागार्जुन रेड्डी ने कहा कि अदालत ने राजमपेट के सांसद को कथित घोटाले के संबंध में किसी भी गवाह या आरोपी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने का आदेश दिया है।

आंध्र प्रदेश पुलिस ने कथित शराब घोटाला मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की गई घंटों की पूछताछ के बाद 19 जुलाई को मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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