बेंगलुरु, 21 अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण पर एक विधेयक पेश किया है जिसमें बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने, अशांति फैलाने और ‘‘भीड़ द्वारा उत्पात’’ मचाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
कर्नाटक भीड़ नियंत्रण (कार्यक्रमों और सभा स्थलों पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, चार जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के दो महीने बाद विधानसभा में पेश किया गया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, जो कोई भी ऐसा कार्यक्रम या समारोह आयोजित करना चाहता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग या भीड़ एकत्रित हो, तो उसे संबंधित क्षेत्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
बुधवार को पेश किए गए विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि भीड़ 50,000 से अधिक हो तो संबंधित पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उचित जांच के बाद आयोजकों के आवेदन पर अनुमति दे सकते हैं।
विधेयक के पारित होने पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती होंगे तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी।
भाषा गोला सुरभि
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