मैनपुरी (उप्र) 27 जून (भाषा) मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने 10 वर्षीय नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उसपर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यहां विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) चेतना चौहान की अदालत ने दन्नाहार थानाक्षेत्र के एक गांव में एक मजदूर की 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के मामले में आरोपी मनोज जाटव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी तथा उसपर 85 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
राजपूत ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 10 वर्षीय नाबालिग लड़की नौ मार्च, 2020 की शाम को अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके रिश्ते का मामा मनोज जाटव उसको बहला-फुसलाकर गांव के बाहर एक स्कूल में ले गया और बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जब लड़की घर वापस नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने पूरी रात उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। अगली सुबह ग्रामीणों ने स्कूल के पास झाड़ियों में उसका शव देखा और उसके माता-पिता को सूचना दी।
राजपूत के मुताबिक ग्रामीणों ने शाम को उसे मनोज के साथ जाते हुए देखा था और यह बात उसके माता-पिता को बतायी थी।
राजपूत के अनुसार बताया कि मृतक लड़की के पिता ने मुगरिया गांव के मनोज जाटव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।
पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना पूरी करने के बाद उसके खिलाफ दुष्कर्म और हत्या तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार
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