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Saturday, 16 November, 2024
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सिद्धारमैया को अयोग्य करार देने की अपील, हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस

याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण' कहा गया है. इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने पांच गारंटियों का वादा किया गया था.

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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें कथित चुनावी कदाचार के आरोप में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है.

सिद्धारमैया को नोटिस पर एक सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है. न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने यह आदेश सुनाया और सुनवाई स्थगित कर दी.

याचिका में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण’ कहा गया है. इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने पांच गारंटियों का वादा किया गया था.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिद्धरमैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है.

याचिका में यह दावा भी किया गया है कि “ उम्मीदवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दी थीं. ऐसा प्रतिवादी (सिद्धरमैया) की सहमति से किया गया था। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार यानी प्रतिवादी को वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये गारंटी दी गईं.”


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