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Monday, 23 February, 2026
होमखेलअदालत में ‘व्हीलचेयर’ बैडमिंटन खिलाड़ियों को चयन से बाहर करने के खिलाफ याचिका

अदालत में ‘व्हीलचेयर’ बैडमिंटन खिलाड़ियों को चयन से बाहर करने के खिलाफ याचिका

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नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एशियाई पैरा खेलों के लिए चयन ट्रायल से कथित रूप से ‘व्हीलचेयर’ खिलाड़ियों को बाहर करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) और भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इन दो खेल संस्थाओं और केंद्र को अल्फिया जेम्स की याचिका पर नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने को कहा है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि वह शीर्ष खिलाड़ी हैं और 2023 राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और उन्हें एशियाई पैरा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया था। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन इस साल के अंत में अक्टूबर में चीन के हांगझोउ में किया जायेगा।

याचिकाकर्ता ने इसमें कहा कि बीएआई और पीसीआई ने बाद में एक नया मानदंड निर्धारित किया जिससे कई खिलाड़ियों विशेषकर ‘सिंगल व्हीलचेयर’ खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स के लिए चुना जाना असंभव हो गया।

अधिवक्ता अश्विन कुमार नायर के जरिये दायर इस याचिका में कहा गया, ‘‘व्हीलचेयर पैरा खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है क्योंकि कोई भी व्हीलचेयर खिलाड़ी (पुरुष या महिला) समिति द्वारा एकल प्रतियोगिता के लिए चयन के मद्देनजर बनाये गये मानदंड को पूरा नहीं करते। ’’

इसके अनुसार, ‘‘बीएआई ने एशियाई पैरा खेल 2023 के लिए चार जुलाई को ट्रायल्स के लिए कथित अंतिम सूची जारी की जिसमें याचिकाकर्ता के साथ 12 अन्य खिलाड़ियों को नये मानदंड के आधार पर बाहर कर दिया गया। ’’

इस याचिका में यह भी दावा किया गया कि पूरा ट्रायल एक दिखावा है और ‘व्हीलचेयर’ खिलाड़ियों को भी भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

भाषा

नमिता

नमिता

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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