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Thursday, 23 April, 2026
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चिकित्सक दिवस के अवसर पर केरल के एक अस्पताल में डॉक्टर पर हमला, दो गिरफ्तार

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कोच्चि (केरल), एक जुलाई (भाषा) केरल को कोच्चि में सरकारी अस्पताल में शनिवार तड़के मरीज को देखने आए दो लोगों ने एक चिकित्सक को बहुत बुरी तरह पीटा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह घटना तब हुई, जब देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है।

आरोपियों ने पुरुष चिकित्सक पर इसलिए कथित रूप से हमला किया, क्योंकि उसने दोनों को ड्यूटी पर मौजूद अपनी महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने से रोका था।

पुलिस ने मट्टनचेरी के रहने वाले दोनों आरोपियों-जोसनिल और रोसोन रोबिन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि दोनों किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए अस्पताल आए थे।

पुलिस ने मीडिया को बताया, ‘‘घटना के समय दोनों नशे में थे।’’

उसने कहा कि दोनों को अस्पताल सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें हिरासत में भेज दिया।

वहीं, घटना की निंदा करते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने समाज से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ उनके पक्ष में खड़े होने की अपील की।

जॉर्ज ने मीडिया से कहा, ‘‘डॉक्टर उनके पास आने वाले मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का अपना काम कर सकें, इसके लिए उन्हें भयमुक्त वातावरण की आवश्यकता है। हमने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून को कड़ा करने के साथ ही अन्य कई कदम उठाए हैं।’’

वहीं, पीड़ित डॉक्टर ने बाद में टीवी चैनलों को बताया कि दोनों आरोपी होश में नहीं लग रहे थे और उन्होंने गलत व्यवहार किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आरोपियों ने दुर्व्यवहार से रोकने पर उन्हें धमकी दी और पीटा।’’

इससे पहले, शनिवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डॉक्टरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘स्तंभ’ बताया था।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, “हमारे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में डॉक्टरों का प्रतिबद्ध प्रयास उन्हें हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का स्तंभ बनाता है।” उन्होंने सभी से डॉक्टरों का साथ देने की अपील की थी।

गौरतलब है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 23 मई को एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों (डॉक्टरों, नर्स, अस्पताल कर्मी आदि) को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर दोषी को अधिकतम सात साल तक के कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है।

भाषा अर्पणा पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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