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Thursday, 23 April, 2026
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रिजर्व बैंक ने एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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हैदराबाद, एक जुलाई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हैदराबाद स्थित एक सहकारी बैंक ‘एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक’ पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा के प्रावधानों के तहत 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आरबीआई ने साइबर ऑडिट के बाद एपी महेश को-ऑपरेटिव बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और हैदराबाद पुलिस की जांच में बैंक की महत्वपूर्ण ‘‘खामियां’’ उजागर हुईं, जिसकी वजह से हैकर्स ने ‘लुभावने मेल’ के जरिए बैंक के सिस्टम में सेंध लगाई और जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए।

हैदराबाद पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘आरबीआई के व्यापक साइबर ऑडिट और पुलिस जांच में बैंक की महत्वपूर्ण खामियों का पता चला, जिसके कारण उल्लंघन हुआ था। यह पहली बार है कि किसी बैंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक धन और महत्वपूर्ण डेटा के संरक्षण के लिए सभी बैंकों को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।’’

एपी महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक द्वारा साइबर धोखाधड़ी की घटना की सूचना के बाद एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के दौरान नाइजीरिया के नागरिकों सहित कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

भाषा

सुरभि माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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