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Monday, 2 March, 2026
होमदेशन्यायालय ने भाजपा नेता विजयवर्गीय, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के आदेश को खारिज किया

न्यायालय ने भाजपा नेता विजयवर्गीय, अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के आदेश को खारिज किया

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नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की एक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और दो अन्य के खिलाफ दुष्कर्म व आपराधिक धमकी सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई थी।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने आदेश दिया कि अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अपने “न्यायिक विवेक” का इस्तेमाल करेंगे और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले राज्य पुलिस को शिकायत पर जांच करने का निर्देश दे सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने अपने 63 पन्नों के फैसले में महिला पार्टी कार्यकर्ता द्वारा विजयवर्गीय, जिस्नू बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यह “दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए मामले को प्रभावित कर सकता है”।

मामले को फिर से न्यायिक निर्णय के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेजते हुए न्यायालय ने कहा कि स्थानीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन करके शिकायत का संज्ञान ले सकती है और “वह (सीजेएम) इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश भी दे सकते हैं…।’’

शिकायतकर्ता ने स्थानीय अदालत के समक्ष अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि तीनों व्यक्तियों ने 29 नवंबर, 2018 को विजयवर्गीय के आवास पर शाम लगभग पांच बजे उसके साथ बलात्कार किया, जब वह उनके साथ एक अन्य मामले पर चर्चा करने गई थी।

भाषा प्रशांत अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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