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Saturday, 25 April, 2026
होमदेशअर्थजगत'क्रेडिट स्कोर' देने वाली कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था होगी मजबूत

‘क्रेडिट स्कोर’ देने वाली कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था होगी मजबूत

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मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोगों की साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था मजबूत करेगा। साथ ही ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिये एक व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कर्ज को लेकर ग्राहकों की साख के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों (सीआईसी) के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने के साथ यह निर्णय लिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, ‘‘आरबीआई ने लोगों को उनकी साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों (सीआई) और कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था और ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिये एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिये सीआईसी को रिजर्व बैंक की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के दायरे में लाया गया है।’’ इसके अलावा, ‘क्रेडिट’ जानकारी को अद्यतन करने या सुधार में देर होने पर मुआवजा व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनयों से किसी ग्राहक के बारे में साख संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर संबंधित ग्राहक को एसएमएस/ईमेल के जरिये सूचित करने का प्रावधान, क्रेडिट संस्थानों से क्रेडिट सूचना कंपनियों को मिलने वाले आंकड़ों के लिये समय सीमा और सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त ग्राहक शिकायतों की संख्या और प्रकृति से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान करने का भी निर्णय किया गया है। दास ने कहा कि इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किया जाएगा। भाषा With the increase in customer complaints regarding credit information reporting and the functioning of credit information companies (CICs), Das said, it has been decided to put in place a comprehensive framework for strengthening and improving the efficacy of the grievance redressal mechanism and customer service provided by credit institutions (CIs) and CICs.

For this purpose, he said, CICs have been brought under the aegis of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS).

In addition, he said, it is also proposed to put in place a compensation mechanism for delayed updation/rectification of credit information; a provision for SMS/ email alerts to customers when their credit information are accessed from CICs; a timeframe for ingestion of data received by CICs from CIs; and disclosures relating to number and nature of customer complaints received on the website of CICs.

Detailed guidelines in this regard would be issued shortly, he said. रमण प्रेमप्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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